बिजनौर, अगस्त 1 -- सात वर्ष पहले स्योहारा में मस्जिद से नमाज पढ़कर लौट रहे अलीम अहमद और उसके भाई वसीम अहमद को मोहल्ला मिल्कियान, मुकरपुरी और बन्दूकचियान के अकरम, अशरफ, कलवा व वसीम गलकट ने अलीम के पेट में गोली मारकर हत्या करने, दूसरे भाई वसीम को तमंचे की बट मारकर जान से मारने की कोशिश करने के मामले में अपर जिला जज राम अवतार यादव की अदालत ने चारों को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा का फैसला सुनाया। अदालत ने दोषियों पर दो लाख दस हजार रुपए रुपए का जुर्माना लगाया। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि दोषियों द्वारा जुर्माना राशि अदा नहीं करने की दशा में प्रत्येक को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। लोक अभियोजक जितेंद्र पाल राजपूत ने बताया कि स्योहारा के अमीरुद्दीन पुत्र बाले मियां ने रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें बताया कि उसके दो लड़के अलीम और वसीम 11 ...
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