एटा, जुलाई 30 -- गोली मारकर घायल करने के मामले में तीन दोषियों को सजा सुनाई गई है। सजा सुनाने के साथ ही अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त समय तक जेल में रहना होगा। एडीजीसी प्रदीप गुप्ता के अनुसार मुनेश कुमार निवासी नगला देशी थाना कुरावली जिला मैनपुरी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें बताया था कि 16 दिसंबर 2013 को छोटे भाई श्रीकृष्ण की शादी की बात करके गाड़ी से घर लौट रहे थे। थाना सकीट के गांव नन्दपुर वेलामई के पास पहुंचे थे। वहीं पर पहले से घात लगाए बैठे आरोपी संतोष पुत्र मिठठूलाल, नेत्रपाल पुत्र मंगल सिंह, विजेन्द्र सिंह पुत्र बाबूराम, राजेश पुत्र प्रकाश निवासी गांव नगला देशी थाना कुरावली मैनपुरी एवं राजवीर शाक्य पुत्र गुरदयाल निवासी कमालपुर मई थाना सकीट खड़े थे। आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी थी। श्याम सिंह पुत्र...