हाजीपुर, नवम्बर 8 -- कोर्ट ने दोनों दोषियों पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपए अर्थ दंड भी लगाया महुआ थाने के मुकुदपुर गांव के पास हुई थी घटना सौरभ और दो दोस्तों को पेट व पीठ में लगी थी गोली हाजीपुर । निज संवाददाता अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो. ग्यासउद्दीन ने शुक्रवार को महुआ थाने के मुकुंदपुर गांव के पास दो साल पूर्व हुई गोलीबारी और मारपीट के मामले में दो नामजद अभियुक्तों को दस-दस साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों अभियुक्तों पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपए अर्थ दंड भी लगाया है। अपर लोक अभियोजक मो. ख्वाजा सहन खां ने यह जानकारी दी। अपर लोक अभियोजक ने बताया कि उन्होंने बताया कि इस कांड के दोषी पाए गए प्रिंस कुमार और गौरव कुमार को कोर्ट ने भादवि की धारा 307 में दस वर्ष और आर्म्स एक्ट में 05 साल की सजा सुनाई है। साथ ही भादवि की धारा 307 में एक-एक...