मुजफ्फरपुर, नवम्बर 13 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। रामपुरहरि थाने के धनुषी गांव में बीते 27 अक्टूबर की रात गोलीबारी व चाकूबाजी के आरोपित सहिला पंचायत के मुखिया अंजनी साह की जमानत अर्जी को न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) मंजूर आलम की अदालत ने खारिज कर दी है। इस अर्जी पर सुनवाई पूरी होने के बाद बुधवार को कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रखा था। इससे पहले एक अन्य आरोपित दीपक कुमार की जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। मामले में मुखिया अंजनी साह, दीपक कुमार व नवीन कुमार 29 अक्टूबर से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं।
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