रांची, दिसम्बर 21 -- रांची, संवाददाता। गोलीबारी और लूट केस में आरोपी गोलू यादव की जमानत याचिका अपर न्यायायुक्त कुलदीप की अदालत ने शनिवार को खारिज कर दी। वह 13 मई से न्यायिक हिरासत में है। अदालत ने केस डायरी का अवलोकन करते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ प्रत्यक्ष और गंभीर आरोप हैं। साथ ही उसके खिलाफ पूर्व में भी एक आपराधिक मामला दर्ज है। इससे पहले भी निचली अदालत और हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। अभियोजन के अनुसार, 21 अप्रैल को सूचक राहुल यादव अपनी दुकान पर था। तभी मोटी यादव पहुंचा और विवाद शुरू हुआ। आरोप है कि गोलू ने सूचक पर पूर्व में दर्ज एक केस को वापस लेने का दबाव बनाया, दुकान में घुसकर सोने की चेन और 6,000 रुपये लूट लिए तथा विरोध करने पर गोली चला दी।

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