रांची, नवम्बर 21 -- रांची, संवाददाता। उग्रवादी संगठन पीएलएफआई को हथियार और गोला-बारूद की आपूर्ति के आरोपों में जेल में बंद बीएसएफ से बर्खास्त फौजी अरुण कुमार सिंह को आगे भी जेल में रहना पड़ेगा। एनआईए कोर्ट ने उसे तीसरी बार जमानत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट भी जमानत देने से इनकार कर चुका है। इससे पूर्व उसकी जमानत याचिका पर सुरक्षित आदेश अदालत ने सुनाया। अरुण बिहार के सारण जिले के सोनपुर थाना क्षेत्र स्थित शाहपुर गांव का निवासी है। एनआईए के विशेष न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत में 10 नवंबर को सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। आरोपी 20 नवंबर 2021 से न्यायिक हिरासत में है। एनआईए द्वारा दाखिल जवाब और केस डायरी देखने के बाद अदालत ने माना कि यूएपीए की धारा के तहत आरोपी को राहत देने का कोई आधार नहीं बनता। अवैध कारतूसों की आपूर्ति ...