बरेली, दिसम्बर 10 -- बरेली, मुख्य संवाददाता। ग्राम पंचायत रुस्तमनगर में निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री का प्रयोग करने, मानकों की अनदेखी करने, गुणवत्तापरक कार्य न कराने, 4450 रुपये के शासकीय धन का अनियमित भुगतान करने में प्रधान मनीषा और वीडीओ श्रीकृष्ण को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है। डीएम ने कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण तलब किया है। डीपीआरओ कमल किशोर ने बताया कि इस प्रकरण में शिकायत के बाद जांच हुई थी। जांच में मसीत अहमद के घर से स्वास्थ्य केंद्र तक इंटरलॉकिंग व नाली निर्माण में 1844 रुपये की शासकीय धन की क्षति पाई गई, नालियां टूट भी गई हैं। शिव स्वरूप के घर से ब्रह्म सेन के घर तक चार मीटर नाली कम पाई गई। नाली जगह-जगह क्षतिग्रस्त भी हो गई है। इस काम पर 2606 रुपये के शासकीय धन की क्षति हुई है।

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