सीवान, फरवरी 18 -- गोरयाकोठी, एक संवाददाता। सोमवार को स्थानीय प्रखंड सभागार में ग्राम कचहरी के सरपंच, उप सरपंच, न्याय मित्र ,न्याय सचिव एवं एवं पंचों को एकदिवसीय प्रशिक्षण दिया गया । ग्राम कचहरी के न्याय पीठ के तमाम सदस्यों को कानून का पाठ पढ़ाया गया एवं ग्राम कचहरी में वाद ग्रहण करने एवं वाद का प्रारंभ एवं निस्तारण की प्रक्रिया का पाठ पढ़ाया गया। इस संबंध में अधिवक्ता शाइदद अख्तर ने बताया कि, ग्राम कचहरी में सुनवाई के उपरांत दोषी पर Rs.1000 का अर्थ दंड लगाया जा सकता है । इन्होंने बताया कि, ग्राम कचहरी में 40 भारतीय न्याय संहिता के धारों पर ही सुनवाई की जानी है । अपने वक्तव्य में यह भी बताया कि ग्राम कचहरी में अधिक वादों में समझौता के आधार पर निपटारा करना है। दीवानी मामले में टाइटल अवधारणा से संबंधित वादों एवं पूर्व से अन्य न्यायालयों में...