गोरखपुर, फरवरी 18 -- गोरखपुर में घोष कंपनी चौक (चैनपुर-मेवातीपुर) के पास नगर निगम की भूमि पर पिछले साल बनी तीन मंजिला मस्जिद तोड़ी जाएगी। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने बिना मानचित्र स्वीकृत कराए भवन निर्माण को अवैध करार दिया है। प्राधिकरण की ओर से 15 फरवरी को मस्जिद के दिवंगत मुतवल्ली के पुत्र शुऐब अहमद के नाम नोटिस ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश में लिखा गया है कि 15 दिन के भीतर खुद ही अवैध निर्माण ध्वस्त कर लें, अन्यथा की दशा में प्राधिकरण ढहा देगा और ध्वस्तीकरण पर होने वाला खर्च भी वसूल करेगा। मंडलायुक्त के कोर्ट में इस पर बुधवार को सुनवाई होगी। नगर निगम की स्वीकृति के बाद उसकी 46 डिस्मिल 09 कड़ी भूमि पर पिछले साल मस्जिद बनाई गई थी। प्राधिकरण से जारी आदेश के मुताबिक पिछले साल क्षेत्रीय अवर अभियंता के स्थल निरीक्षण में पाया ग...