गोरखपुर, नवम्बर 20 -- गोरखपुर में दहेज हत्या के मामले में दोषी पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार की अदालत ने बेलीपार थाना क्षेत्र के अहिरौली निवासी अभियुक्त शिवेश त्रिपाठी, सूर्यप्रकाश उर्फ शिवलर और प्रेम देवी को सात साल की जेल और आठ हजार रुपये की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद पांडेय और सिद्धार्थ सिंह ने बताया कि वादी राजेंद्र प्रसाद दूबे ने अपनी पुत्री की शादी अभियुक्त शिवेश त्रिपाठी से की थी। आरोप है कि शादी के कुछ ही दिन बाद से शिवेश और उसके परिवार के लोग दहेज की कमी को लेकर पीड़िता को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे थे। 13 अप्रैल 2016 को वादी को किसी ने फोन पर सूचना दी कि उसकी पुत्री को ससुराल वालों ने आग लगा दी है। सूचना मिलते ही वादी परिवार के साथ ससुराल पहुंचा, जहां उसकी बेटी...