मुख्य संवाददाता, मार्च 23 -- यूपी के गोरखपुर के घोष कंपनी स्थित अबू हुरैरा मस्जिद के ध्वस्तीकरण के गोरखपुर विकास प्राधिकरण के आदेश को मंडलायुक्त अनिल ढींगरा की कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को निर्देशित किया है कि वह गोरखपुर विकास प्राधिकरण में सुनवाई में शामिल हो। उसके बाद प्राधिकरण मामले का निस्तारण करें। हालांकि मस्जिद कमेटी ने आदेश से पहले ही ऊपर की दो मंजिलें तोड़ ली हैं। फिलहाल मस्जिद कमेटी, प्राधिकरण में मानचित्र स्वीकृत करने के लिए आवेदन करेगी। शमन मानचित्र दाखिल होगी जिसमें कम्पाउडिंग के उपरांत मस्जिद का शेष हिस्सा वैध हो जाएगा। जिन हिस्सों पर विवाद था, उसे मस्जिद कमेटी पहले ही तोड़ चुकी है। प्राधिकरण ने 15 फरवरी को पारित आदेश में घोष कंपनी चौराहा के पास बनी तीन मंजिला अबू हुरैरा मस्जिद को तोड़ने का आदेश दिया था...