बुलंदशहर, सितम्बर 1 -- एसीजे-जेडी जेएम सुरभि वर्मा के न्यायालय ने अरनिया क्षेत्र में वर्ष 2013 में गोमांस बरामद होने के मामले में अभियुक्त को जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 1100 रुपये का भी अर्थदंड लगाया है। मॉनिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने बताया कि वर्ष 2013 में अरनियां पुलिस ने खुर्जा देहात के गांव हसनगढ़ निवासी आरोपी इस्लाम को गोमांस के साथ गिरफ्तार किया था। 6 जुलाई 2013 को थाना अरनियां पर गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले में जांच पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश कर दिया था। एसीजे-जेडी जेएम सुरभि वर्मा के न्यायालय ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी इस्लाम को दोषी करार दिया। न्याय...