नई दिल्ली, मई 6 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड कुछ दोषियों की दलील खारिज कर दी। दोषियों ने दलील में कहा कि मृत्युदंड मामले में दो जज की पीठ दोषसिद्धि के खिलाफ उनकी अपील पर सुनवाई नहीं कर सकती। दो दोषियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ को बताया कि सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने सितंबर 2014 के अपने फैसले में निष्कर्ष निकाला था कि जिन मामलों में हाईकोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है, ऐसे सभी मामलों को तीन जज की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। पीठ ने दलील खारिज करते हुए शीर्ष अदालत के प्रासंगिक नियमों तथा फैसले का हवाला दिया और कहा कि तीन जज की पीठ को उन मामलों में अपील सुननी होती है, जहां हाईकोर्ट ने या तो मौत की सजा दी हो। न्यायमू...