गोंडा, जुलाई 16 -- गोंडा, विधि संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश नम्रता अग्रवाल ने बिजली लाइन शिफ्ट करने के जुर्म में आरोपी को तीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन के अनुसार विद्युत उपकेन्द्र तरबगंज अवर अभियन्ता ने थाना उमरी बेगमगंज इस आशय की तहरीर दी थी। इसके मुताबिक 11 फरवरी 2023 को जांच में पाया गया कि इन्दू सिंह पुत्र स्व नरायन दत्त सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट अमदही ने उपकेन्द्र तरबगंज से पोषित 11 केवी लाइन को बिना किसी सूचना के अवैध रूप से विस्थापित कर दिया गया जो भारतीय विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत अपराध है। पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना के उपरांत आरोप पत्र अदालत पर भेज दिया। मुकदमे के विचारण के दौरान अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने...