गोरखपुर, जुलाई 1 -- गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। कमाई से 1.43 लाख रुपये ज्यादा खर्च करने के मामले में भ्रष्टाचार में दोषी पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम विपिन कुमार ने गोण्डा वन प्रभाग के तत्कालीन वन रेंज अधिकारी बसंत कुमार गुप्ता को चार साल का कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने से दण्डित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को दो माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक परमानंद राम त्रिपाठी ने बताया कि प्रभारी निरीक्षक कोतवाली गोण्डा को रिजवान जहीर पूर्व विद्यालय तुलसीपुर गोण्डा के शिकायती पत्र 24 दिसंबर 1995 के आधार पर तत्कालीन वन रेंज अधिकारी खिलाफ खुली जांच के आदेश दिए गए। जांच में पाया गया कि बसंत कुमार मई 1980 से अगस्त 1995 तक उत्तरी गोण्डा वन प्रभाग गोंडा में कार्यरत थे। इसस...