रामपुर, अप्रैल 6 -- गोकशी के दो आरोपियों को अदालत ने दोषी ठहराते हुए सात साल की कैद और तीन लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। अजीमनगर थाने में तैनात दरोगा योगेंद्र सिंह ने 14 अप्रैल 2022 को खंडिया चौराहे के पास से गोवंशीय मीट के साथ असलम पुत्र रहीस और राशिद पुत्र सद्दीक निवासी खंडिया को गिरफ्तार किया था। बाद विवेचना पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में प्रेषित किया। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट-2 डा. विजय कुमार की अदालत में केस की सुनवाई हुई। जहां बचाव पक्ष के अधिवक्ता का कहना था कि दोनों को झूठा फंसाया गया है। वहीं, अभियोजन का तर्क था दोनों से बरामदी हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। डीजीसी अमित कुमार सक्सेना के अनुसार गोवध अधिनियम में असलम और राशिद दोनों को अदालत ने सात साल की कैद और तीन...