अमरोहा, अगस्त 21 -- 15 साल पुरानी गोकशी की घटना में अदालत ने तीन लोगों को गुनेहगार करार दिया। तीन साल छह महीने जेल की सजा सुनाई व 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। तीनों दोषी जमानत पर थे। मुकदमे की सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मृत्यु हो गई थी। तीन जून 2019 की घटना नौगावां सादात थाना क्षेत्र की थी। पुलिस ने मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के गांव फंदेड़ी सादात निवासी जीशान हैदर, कस्बे के मोहल्ला गूला तालाब निवासी सरताज हैदर, मोहल्ला हाता वाला निवासी अली मोहम्मद व शहर के मोहल्ला काजीजादा निवासी हैदर नकवी को गोवंशीय पशु का वध करते हुए रंगेहाथ पकड़ा था। मामले में तत्कालीन दरोगा सुरेश पाल ने आरोपियों के खिलाफ गोवध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने बाद में चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान कर दिया था। मुकदमे की सुनवाई एसीजेएम प्रथम की...