अमरोहा, सितम्बर 18 -- अमरोहा, संवाददाता। गोकशी कर मांस की तस्करी करने वाले दो दोस्तों को अदालत ने तीन साल छह महीने जेल की सजा सुनाई। दोषियों पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। दोनों जमानत पर थे। 17 साल पुराना मामला नौगावां सादात थाने से जुड़ा है। साल 2008 में क्षेत्र में गोकशी की घटना हुई थी। पुलिस को गोवंश के अवशेष पड़े मिले थे। तत्कालीन दरोगा प्रीतम सिंह ने मामले में गोवध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस की जांच में मोहल्ला अलीपुर निवासी तसलीम और जरीफ का नाम प्रकाश में आए थे। साक्ष्य जुटाते हुए पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर चालान कर दिया था। फिलहाल, मुकदमे में दोनों जमानत पर थे। सुनवाई एसीजीएम प्रथम की अदालत में चल रही थी। मंगलवार को अदालत में इस मुकदमे की अंतिम सुनवाई हुई। साक्ष्यों के आधार व पत्रावली के अवलोकन के बाद अदा...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.