नई दिल्ली, मार्च 14 -- मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हाल ही में एक महिला की उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने तलाक की याचिका को मंजूरी देने वाले फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। फैमिली कोर्ट ने पति के खिलाफ क्रूरता के आधार पर तलाक की अर्जी को मंजूरी दी थी। महिला की याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस सिंह की पीठ ने गौर किया कि पत्नी अपने पुरुष मित्रों के साथ अपनी सेक्स लाइफ के बारे में बातचीत कर रही थी। कोर्ट ने कहा कि शादी के बाद पति या पत्नी अपने दोस्तों के साथ अभद्र या अश्लील बातचीत नहीं कर सकते। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, कोई भी पति यह बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी पत्नी मोबाइल पर इस तरह की अश्लील चैटिंग करे। शादी के बाद पति और पत्नी दोनों को चैटिंग और अन्य माध्यमों से दोस्तों के साथ बातचीत करने की स्वतंत्रता...