हजारीबाग, मई 10 -- हजारीबाग नगर प्रतिनिधि झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य में गैर मजरुआ खास जमीन की खरीद-बिक्री से रोक हटा दी है। हाइकोर्ट ने राजस्व, निबंधन व भूमि सुधार विभाग के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें गैर मजरुआ खास जमीन के निबंधन पर रोक लगायी गयी थी।झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसके तहत गैर मजरुआ खास जमीन की खरीद-बिक्री और रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई थी। यह फैसला राज्य भर के लाखों रैयतों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। हाई कोर्ट के फैसले का सीपीआई के वरिष्ठ नेता सह पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने स्वागत किया। आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार का यह फैसला ऐतिहासिक है ।इस फैसले से झारखंड के गरीब परिवार में काफी खुशी का माहौल है।गरीब वंचित परिवार के लोगों को हाई कोर्ट के फैसले से का...