मऊ, मार्च 19 -- मऊ। जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार 10 हजार रुपए से 25 हजार रुपए मूल्य वर्ग तक के गैर न्यायिक भौतिक स्टांप पत्र 31 मार्च के बाद से मान्य नहीं होंगे। 11 मार्च 2025 से पूर्व खरीदे गए इस मूल्य वर्ग के गैर न्यायिक भौतिक स्टांप पत्र मात्र 31 मार्च तक उपयोग किये जा सकेंगे अथवा वापस किए जा सकते हैं। प्रदेश सरकार ने जनहित में यह क्रांतिकारी निर्णय लिया है। इससे ई-स्टांप की बिक्री को प्रोत्साहन मिलेगा। स्टांप क्रय-विक्रय में पारदर्शिता बढ़ेगी तथा ई-स्टांप की लोकप्रियता भी बढ़ेगी।
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