गोरखपुर, जून 10 -- गुलरिहा, हिन्दुस्तान संवाद। जिला कारागार में मारपीट, गैर इरादातन हत्या समेत आधा दर्जन धाराओं में निरुद्ध एक सिद्ध दोष बंदी की सोमवार को मौत हो गई। दोष सिद्ध होने पर एसीजेएम कोर्ट ने 31 अगस्त 2024 को पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। जानकारी के मुताबिक, पिपराइच क्षेत्र के केवटली निवासी रामबदन गौड़ (76) के विरुद्ध 2012 में घर में घुसकर मारपीट, बलवा एवं गैर इरादातन हत्या समेत आधा दर्जन धाराओं में पिपराइच पुलिस ने केस दर्ज किया था। जेल में रहते हुए ही बंदी रामबदन उच्च रक्तचाप, डायबिटीज व प्रोस्टेटोमेगली (पेशाब में परेशानी) नामक बीमारी का रोगी पाया गया था। बंदी का जेल चिकित्सालय में इलाज चल रहा था। रविवार को अचानक पेट में तेज दर्द व पेशाब रुकने की शिकायत पर बंदी को एम्बुलेंस से पहले जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहां चिकित...