बुलंदशहर, नवम्बर 25 -- बुलंदशहर। किशोर न्यायालय बोर्ड के न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार प्रधान ने गैर इरादन हत्या में बाल अपचारी को ढाई साल की सुधारात्मक अभिरक्षा में भेजा है। इसके साथ ही बाल अपचारी पर तीन हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। मंगलवार को मॉनीटरिंग सैल के प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने बताया कि वर्ष 2023 में थाना खानपुर क्षेत्र में एक व्यक्ति कलवा निवासी ग्राम सौझान झामा के साथ मारपीट की गई थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। 2 अक्टूबर 2023 को थाना खानपुर पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। 5 नवंबर 2023 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की ...