बगहा, जून 14 -- बेतिया, विधि संवाददाता। गैर इरादतन हत्या के एक मामलेमें जिला अपर सत्र न्यायाधीश अषिताब कुमार ने कांड के नामजद अभियुक्त बच्चन माझी उर्फ देवनाथ माझी को दोषी पाते हुए चौदह वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ हीं दस हजार रुपए जुर्माना भी देने का आदेश दिया है। वहीं न्यायाधीश ने कांड के अन्य अभियुक्त अखिलेश माझी को गंभीर रूप से मारपीट करने में दोषी पाते हुए भादवि धारा- 325 में तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा के साथ-साथ पांच हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया है। जबकि धारा 323 में एक वर्ष, धारा 341तथा धारा 143 में छह माह कारावास की सजा साथ-साथ चलाने को कहा है। न्यायाधीश ने कांड के नामजद चार अन्य महिलाओं रीता देवी, प्रतिमा देवी, अनीता देवी तथा बनिया देवी को कारा में बिताई गई अवधि का समायोजन करते हुए दो- दो हजार जुर्माना लगाया है। मिली जा...
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