पूर्णिया, मई 17 -- पूर्णिया, कार्यालय प्रतिनिधि।गैर इरादतन हत्या के जुर्म में अदालत ने पिता एवं पुत्र को दस-दस साल जेल की सजा दी। वहीं अलग से दस-दस हजार रुपया जुर्माना भी लगाया। यह फैसला जिला व अपर सत्र न्यायाधीश बजरंज कुमार चौधरी ने सुनाई। गैर इरादतन हत्या के आरोपी डगरूआ थाना के एकौहवा गांव निवासी मोजिबुर रहमान एवं उसके पुत्र मोजम्मिल उर्फ मोज्जम अली को सेन्ट्रल जेल पूर्णिया भेज दिया। इस मामले में सरकार की ओर से अभियोजन पदाधिकारी अभिताभ आनंद ने अदालत में पक्ष रखा। बीते 16 मई 2018 की इस घटना में एकौहवा गांव निवासी सुलेमान की हत्या हो गई थी। मृतक की पत्नी रकिना खातून ने डगरूआ थाने में कांड संख्या 85/18 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी थी। मुकदमें की सुनवाई की दौरान अदालत ने सात लोगों की गवाही को कलमबंद किया। इसमें डॉक्टर एवं पुलिस पदाधिकारी भी ...