हरदोई, फरवरी 12 -- हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश कुसुम लता ने एक फैसले में गैर-इरादतन हत्या के मामले में आरोपित पिता, पुत्र और दो सगे भाइयों को जुर्म साबित होने पर 10 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। जज ने इन आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, कोठावा गांव निवासी सगे भाई रामचंद्र व राजेंद्र और छैलू व इनका बेटा करुणा शंकर ने 20 अक्तूबर 2011 को सुबह करीब 6:15 बजे लाठी डंडों से अपने पड़ोसी सिरदार को पीटा था, जिससे उसे गंभीर चोटें आई थीं। बचाने आई रामकली और तेजपाल को भी पीटा था। इसके बाद में सिरदार की मौत हो गई थी। मामले की रिपोर्ट मृतक के भतीजे रामदुलारे ने दर्ज कराई थी। जिसमें कहा कि उसके व सिरदार के तालाब के किनारे शामिलाती चक है। जिसमें उसका मकान बना है, जिसके पास में ही आरोपी छैलू का भी मकान है, आरोपित उसके खेत से आवागम...
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