देवरिया, अगस्त 9 -- देवरिया, विधि संवाददाता। सुरौली थाना क्षेत्र के पैकौली टोला नगउर में दो वर्ष पहले 27 वर्षीय युवक की हुई हत्या के मामले में शुक्रवार को न्यायालय का फैसला आ गया। अपर सत्र न्यायाधीश शिखारानी जायसवाल की अदालत ने दोषी पाए जाने पर पिता, पुत्र समेत तीन को 10 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये के अर्थ दंड से भी दंडित करने का फैसला सुनाया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आशुतोष सिंह ने बताया कि 23 अप्रैल 2023 को सुरौली थाना क्षेत्र के बिशनपुरा निवासी प्रेमानंद तिवारी का भतीजा रंजन तिवारी रात 10 बजे चौराहे पर किसी काम से गया था। चौराहे पर ही पैकौली टोला नगउर निवासी बृजेश निषाद से कहा सुनी हो गई थी। बृजेश निषाद व उसके पिता सुरेश निषाद तथा जोखन पुत्र सुमेर निवासी भटौली थाना रुद्रपुर रंजन तिवारी को अपने दरवाजे पर घेर कर ल...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.