बहराइच, अगस्त 28 -- बहराइच। न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुनील प्रसाद, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी अभियुक्तों को 10-10 साल की कठोर सजा सुनाई है। अर्थ दंड भी लगा है। वादी मुकदमा सोमई ने पुलिस को सूचना दी थी कि एक नवम्बर 2023 को गन्ने से अगौरा काट लिया गया था। पता चला कि मौजीलाल अगौरा काट ले गये हैं। वादी मुकदमा उनके घर उलहाना दिया, इसी रंजिश से जगतराम, मौजीलाल, देशराज, कोने व तेजराम लाठी-डंडा, फरसा से समय करीब 07 बजे शाम वादी मुकदमा के दरवाजे पर आये व मारने लगे। वादी व उसके लड़के तहसीलदार तथा उसके भाई भगौती को काफी चोटें आईं। विपक्षी गालियां देते हुए भाग गये। थोड़ी देर बाद वादी के भाई भगौती की मृत्यु हो गयी। मुकदमा दर्ज करके गवाहों के बयान और अन्य औपचारिकताओं के आरोप पत्र दाखिल किया गया। गुरुवार को ...
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