बांदा, सितम्बर 20 -- यूपी के बांदा में गैर इरादतन हत्या के मामले में कोर्ट ने नौ साल बाद फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चंद्रपाल द्वितीय की अदालत ने नौ दोषियों को दस-दस साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा सभी पर 8500-8500 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील तिवारी ने बताया कि गिरवां थाना क्षेत्र के मकरी गांव निवासी सुभराती पुत्र अतुल शेख ने गिरवां थाने मे 31 अक्टूबर 2016 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया था कि दोपहर को वीरेंद्र यादव, नंदन यादव, पप्पू कुशवाहा उसके घर आए और उसके भाई बफाती उर्फ नागा को बातचीत के लिए बुलाया। बात करते-करते कुछ दूर चले गए। शाम को घर के पास पहुंचे तो रामभवन व जयकरन यादव, नेता यादव, लाला, शिवभवन, नंदू चार-पांच लोगों के साथ घ...