शाहजहांपुर, दिसम्बर 19 -- शाहजहांपुर, विधि संवाददाता। ग्राम पसियाखेड़ा थाना पुवायां में वर्ष 2011 में हुए झगड़े में एक व्यक्ति की मौत और एक अन्य गंभीर रूप से घायल होने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 9, चंद्र मोहन चतुर्वेदी ने फैसला सुनाया है। दोनों पक्षों के गवाहों की गवाही और जिला शासकीय अधिवक्ता संदीप कुमार शर्मा की जिरह के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी भाइयों शान मोहम्मद और अली मोहम्मद को दोषी ठहराया। उन्हें गैर इरादतन हत्या और हत्या के प्रयास के आरोपों में 10-10 साल की जेल और 17-17 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई। वादी वासिद खां पुत्र समीउल्ला खां ने बताया कि 13 मई 2011 को सुबह करीब दस बजे बच्चों को लेकर आरोपियों से झगड़ा हुआ था। गांव के लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत किया। लेकिन शाम 8 बजे, वादी के भाई मंसूब खां के घर से...