बस्ती, अक्टूबर 11 -- बस्ती। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शिवचंद की अदालत ने गैर-इरादतन हत्या के एक मामले में दो महिलाओं, शबनम बानो और शकीया बानो को छह-छह वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, प्रत्येक को 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं अदा करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादिनी किस्मतुनिशा निवासी बेदीपुर थाना पैकोलिया ने नौ मार्च 2020 को थाना पैकोलिया में लिखित तहरीर देकर बताया कि उनकी जेठानी शबनम बानो, पत्नी मोहम्मद सलीम, निवासी बेदीपुर, और शकीया बानो, पत्नी मोहम्मद जलील, निवासी कपुरपुर, थाना पैकोलिया का उनके ससुर महबूब अली के साथ पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद हुआ। विवाद में दोनों महिलाओं ने महबूब अली की पिटाई की, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं और उनकी मौत हो गई। वादिनी की तहर...
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