बस्ती, अक्टूबर 1 -- बस्ती। अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम शिवचन्द की अदालत ने गैर-इरादतन हत्या के मामले में दो सगे भाई सहित पिता को दस-दस वर्ष सश्रम कारावास व प्रत्येक को 20 हजार रुपये अर्थदंड सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं अदा करने पर तीन माह की अतिरिक्त कारावास भुगतनी पड़ेगी। शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मीकांत द्विवेदी व वेदप्रकाश पांडेय ने अदालत में विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि रुधौली थानाक्षेत्र के टंडौठी गांव निवासी छट्टीराम शर्मा ने प्रार्थना-पत्र देकर बताया कि 01 जून 2018 को पड़ोसी बालकृष्ण, पवन कुमार, रामकृष्ण लाठी-डंडा लाकर मारने लगे। मेरा बेटा मुकेश बचाने आया तो उसे भी पीटने लगे। बेटियां पूनम, नीलम व शालू बचाने आईं तो उन्हें भी मारने लगें। गंभीर रूप से घायल बेटे मुकेश की मेडिकल कालेज गोरखपुर में मौत हो गई। वादी मुकदमा की तहरीर के आधार पर ...