बिजनौर, फरवरी 4 -- सवा छह साल पहले सेटरिंग की दुकान से सामान न मिलने से नाराज होकर दुकान मालिक के लड़के सलमान व भतीजे महबूब अहमद पर गंडासे से किए हमले के मामले में नगीना कोर्ट के अपर जिला जज अनुपम सिंह ने राशिद, रियासत, शहजाद व शमीम को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया। कोर्ट ने चारों को 10-10 साल की कठोर सजा का फैसला सुनाकर 1.40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। अपर शासकीय अधिवक्ता क्षितिज अग्रवाल के अनुसार अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के हिदायतपुर टांडा निवासी महबूब अहमद पुत्र शमीम अहमद ने रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें बताया कि गांव में उसके चाचा नसीम अहमद की सेटरिंग की दुकान है। दुकान के ऊपर बने कमरे में महबूब अहमद का परिवार रहता है। 21 नवंबर 2019 को गांव के मोहम्मद उमर के लड़के राशिद और रियासत दुकान पर सेटरिंग का सामान लेने आए थे, लेकिन सेटरिंग का सामान किसी अ...