फर्रुखाबाद कन्नौज, अगस्त 30 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता। अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश शैली राय ने गैर इरादतन हत्या में दो दोषियों को आजीवन कारावास सुनाया है। कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर 15-15 हजार का जुर्माना भी ठोंका है। घटना कमालगंज क्षेत्र की है। बझेरा गांव के वीरेन्द्र सिंह ने थाने में सूचना दी थी कि 3 नवंबर 2008 को वह बकरी को ले जा रहा था। उसे घर के पास रोक लिया गया। गाली गलौज की गयी। जब मना किया तो लाठी डंडो से मारपीट की गयी। शोर मचाने पर गांव के बहुत से लोग आ गये जिन्होने उसे बचाया। इस घटना में वीरेंद्र सिंह के गंभीर चोटैें आयीं। जुबानी सूचना के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। इसी बीच इलाज के दौरान लोहिया अस्पताल में वादी वीरेंद्र सिंह की मौत हो गयी और मुकदमे को गैर इरादतन हत्या में तरमीम कर दिया गया। पुलिस ने मामले में आरोप पत्र न...
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