लखनऊ, मार्च 25 -- लखनऊ, विधि संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश विनीत नारायण पाण्डेय ने वृद्ध की हत्या के आरोप में दो लोगों को दस साल कठोर कारावास के साथ 55 हजार रुपये जुर्माना लगाया। इसी मामले में एक महिला को तीन साल और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। सात दिसंबर 2002 को माल थाने में गजराज ने मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपित प्रभू, श्रीमती, कल्लू और कैलाशा ने मिल कर हमला किया था। जमीन की रंजिश में पथराव किए जाने से घनऊ गम्भीर रूप से घायल हुए थे। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मुकदमे पर निर्णय सुनाते हएु अपर सत्र न्यायाधीश ने प्रभू और श्रीमती को दोषी पाते हुए दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 55 हजार का जुर्माना लगाया। इसी मामले में कैलाशा को तीन साल की सजा और पांच हजार रुपये से दण्डित किया गया।...