बुलंदशहर, सितम्बर 9 -- अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय न्याय कक्ष संख्या-3 शिवानंद ने गैर इरादतन हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है। इसमें से एक अभियुक्त की आयु एवं अन्य वजहों के चलते उसे परिवीक्षा अधिनियम का लाभ देते हुए तीन साल की सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ा गया है। दोनों अभियुक्तों पर 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। एडीजीसी फौजदारी ध्रुव कुमार वर्मा ने बताया कि वर्ष 2018 में अरनियां क्षेत्र के गांव रोहिंदा में वादिनी मुकदमा रानी पत्नी रुस्तम के घर में घुसकर उसकी बहन जलीसा पर कुल्हाड़ी से हमला कर घायल करने की घटना को अंजाम दिया गया था। 30 नवंबर 2018 को थाना पुलिस ने आरोपी अनीस उर्फ कालिया पुत्र सिलारू निवासी गांव रोहिंदा और सुधीर पुत्र रहीस निवासी गांव रोहिंदा आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर...