बदायूं, नवम्बर 26 -- बदायूं, विधि संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 10 सौरभ सक्सेना ने नौ साल पहले गैर इरादतन हत्या करने के आरोपी पर दोष सिद्ध किया। न्यायाधीश ने दोषी को सात साल की कैद की सजा सुनाई। इसके साथ 10 हजार रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया। अपर शासकीय अधिवक्ता सुधीर कुमार मिश्रा के मुताबिक बिनावर थाना क्षेत्र के चंदौरा गांव निवासी वादी सत्यवीर पुत्र बाबूराम ने थाने में इस आशय की तहरीर दी कि वह मजदूरी करने अलीगढ़ गया था। उसका सगा भाई कालीचरन पुत्र बाबूराम घर पर ही रहकर अपनी खेतीबाड़ी संभाल रहा था। कालीचरण के बच्चे पत्नी दिल्ली में मेहनत मजदूरी करने गए थे। उसके गांव के महावीर पुत्र रामसहाय 24 नवंबर 2017 को समय करीब 11 बजे उसके घर में उसके भाई कालीचरन के पास आया। किसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। उस समय ग...
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