शाहजहांपुर, नवम्बर 20 -- सिंधौली थाना क्षेत्र के ग्राम सिसैया में चार साल पहले हुई मारपीट की घटना में कुलदीप सिंह की मौत के मामले में अदालत ने लंबी सुनवाई के बाद बड़ा फैसला सुनाया। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 4 नेहा आनंद ने आरोपी धर्मेंद्र सिंह को गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए सात साल सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वादी महेश ने थाने में दी तहरीर में बताया था कि 20 जून 2020 की शाम करीब चार बजे उनका 15 वर्षीय पुत्र कुलदीप सिंह झाबर में भैंस चरा रहा था। इसी दौरान पड़ोसी गांव सिसैया के भूपेंद्र सिंह, धर्मेंद्र सिंह और साधू सिंह उर्फ सुखविंदर सिंह पुरानी रंजिश को लेकर वहां पहुंचे और कुलदीप को लाठी-डंडों से पीट दिया। महेश ने आरोप लगाया कि जब वह शिकायत करने आरोपियों के घर गया तो उन्होंने डराने के इरादे से राइफल से फ...