मिर्जापुर, अगस्त 1 -- मिर्जापुर, संवाददाता। न्यायालय ने गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 49 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के कृष्णा अपार्टमेंट महमूरगंज निवासी नीलम वर्मा ने आठ सितम्बर 2018 को नामजद अभियुक्त के विरुद्ध परिजनों को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश करने और इलाज के दौरान गोपाल कृष्ण की मौत होने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले में आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। शहर पुलिस और मॉनीटरिंग/पैरवी सेल ने प्रभावी पैरवी कराई। अभियोजन अधिकारी एडीजीसी राजेश कुमार यादव, विवेचक निरीक्षक अरूण कुमार यादव, कोर्ट मुहर्रिर उपनिरीक्षक राजेश कुमार तिवारी व आरक्षी विनोद कुमार गौस्वामी तथा पैरोकार आरक्षी गणेश कुमार ने प्रभावी पैरवी की। मामले की सुनवाईकरते हुए...