बुलंदशहर, नवम्बर 12 -- बुलंदशहर। अपर सत्र न्यायाधीश अनूपशहर विनीत चौधरी ने करीब आठ वर्ष पुराने गैर इरादतन हत्या के मामले में चार भाइयों समेत छह अभियुक्तों को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने सभी पर 6600-6600 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। मॉनिटरिंग सेल के प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने बताया कि वर्ष 2017 को थाना रामघाट क्षेत्र के गांव गोकुलपुर निवासी वादी श्यामसुंदर के भाई पर आरोपी सुरेश, बंटी, कल्याण, बॉबी, बबलू और धर्मा निवासी गांव नगला जाटनी(रामघाट) ने जानलेवा हमला कर घायल कर दिया था। इलाज के दौरान वादी के भाई की मौत हो गई थी। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर सभी आरोपियों को जेल भेज दिया था। 7 नवंबर 2017 को चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी थी। इस अभियोग को आपरेशन कन्विक्शन के तहत चिह्नित कर मॉनिटरिंग सेल के माध्यम ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.