अयोध्या, सितम्बर 24 -- अयोध्या संवाददाता। अपर जिला जज सुरेंद्र मोहन सहाय की अदालत ने मंगलवार को गैर इरादतन हत्या के एक मामले में चार आरोपितों को दस-दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को 5000-5000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं महिला आरोपित को निर्दोष साबित होने के कारण बरी कर दिया है। मामला गोसाईगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विजय कुमार ओझा ने बताया कि 29 -30 मार्च 2023 की रात करीब 12 बजे बच्चों के आपसी विवाद में थाना क्षेत्र के दहलवा गांव निवासी अहमद उर्फ जफरियाद (18 वर्ष) पर लात-घूंसा और लाठी-डंडे से हमला किया गया था। गंभीर घायल अहमद को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोसाईगंज पहुंचाए जाने के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया था। जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत्यु घोषित कर दिय...