गोरखपुर, अगस्त 28 -- गोरखपुर। गैर इरादतन हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर जनपद न्यायाधीश राज कुमार सिंह ने गुलरिहा थाना क्षेत्र के चखान मोहम्मदपुर निवासी अभियुक्त धर्मेंद्र को दस साल के कठोर कारावास एवं 20 हजार अर्थदंड से दण्डित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को छह साल का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता प्रियानंद सिंह एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जयनाथ यादव का कहना था कि वादिनी आसमा खान चखान मोहम्मद सलीमपुर की निवासिनी है। घटना वर्ष 2024 की है। दो सौ रुपये के लिए अभियुक्त धर्मेंद्र दुकान पर आया और वादिनी के पति मुमताज अली को गाली गुप्ता देते हुए अचानक हमला कर दिया। दोबारा आकर सिर पर मारा, जिससे वादिनी के पति मुमताज अली को गंभीर चोट आई और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।
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