हाथरस, सितम्बर 7 -- गैर इरादतन हत्या में अभियुक्त को सात साल की सजा -(A) गैर इरादतन हत्या में अभियुक्त को सात साल की सजा -जिला जज कोर्ट ने सुनाया शनिवार को फैसला -सासनी कोतवाली में दर्ज हुआ था मुकदमा हाथरस,कार्यालय संवाददाता। सत्र न्यायाधीश विनय कुमार तृतीय के न्यायालय ने एक अभियुक्त को लाइसेंसी दोनाली बंदूक से हर्ष फायरिंग कर गैर इरादतन हत्या करने के मामले में 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 14 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विश्वास बहादुर पुंढीर ने बताया कि थाना सासनी क्षेत्र के गांव समामई निवासी इसराइल पुत्र इस्लाम खान ने 30 दिसंबर 2017 को थाने में इस आशय की तहरीर दी थी। तहरीर में कहा था कि 29 दिसंबर 2017 को समय करीब शाम 3:45 बज...