सीतापुर, सितम्बर 23 -- सीतापुर। गैर इरादतन हत्या को लेकर 16 वर्ष पूर्व मिश्रिख थाने पर दर्ज मुकदमें में मंगलवार को न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त रामकुमार पुत्र ब्रहमा, सतीश पुत्र सुखलाल को आजीवन कारावास एवं 68 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी।
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