नई दिल्ली, दिसम्बर 30 -- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने 46 साल पहले दर्ज किए गए गैर इरादतन हत्या के एक मामले में दोषी ठहराई गई 70 वर्षीय महिला को रिहा कर दिया। जम्मू-कश्मीर में बारामूला जिले के उरी निवासी शमीमा बेगम को 1979 में अपनी सास के साथ हुई झड़प के दौरान अपने पति की दादी को गंभीर रूप से घायल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। घटना के चार दिन बाद घायल महिला की मौत हो गई थी और अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया था। तीस साल तक चले मुकदमे के दौरान बेगम को दोषी ठहराया गया और 2009 में उसे पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। उसने उसी वर्ष हाईकोर्ट में सजा के खिलाफ अपील की और कारावास की अवधि कम करने का अनुरोध किया। न्यायमूर्ति संजय परिहार ने मामले का निपटारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला दिया और...