बहराइच, जुलाई 31 -- बहराइच, संवाददाता। सत्र न्यायाधीश सतेन्द्र कुमार ने गैर इरादतन हत्या मामले में एक दोषसिद्ध अपराधियों को सात सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। दोषसिद्ध अपराधी पर 11 हजार का जुर्माना लगाया है। जिसे अदा न किए जाने अपराधियों को तीन तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी । डीजीसी क्रिमिनल गिरीश चंद्र शुक्ला ने बताया कि मोतीपुर थाने के महेश पुर निवासी मिश्री लाल पुत्र ननकऊ से गांव के ही ओढ़े पुत्र अवतार, उसके बेटे श्यामलाल, शंकर पुत्र भरोसे से रास्ते में गुमटी रखे जाने को लेकर 13 जुलाई 1998 को विवाद हुआ था। जिस पर हमलावरों ने लाठी डंडे से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस मामले में तीनों हमलावरों को नामजद कर मोतीपुर थाने में मारपीट, धमकी व जानलेवा हमले की धाराओं के तहत केस दर्ज कराया गया। घायल को जिला अस्पताल...