देवघर, फरवरी 17 -- देवघर। गैर इरादतन हत्या से संबंधित एक मामले में पूरी सुनवाई के बाद देवघर के अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय अनिल कुमार की अदालत ने दो अभियुक्तों कांग्रेस मंडल व अरुण कुशवाहा को दोषी पाकर सजा सुनाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सत्रवाद संख्या 256/2024 के इस मामले में अभियुक्तों के विरुद्ध सूचक सुमित्रा देवी की गैर इरादतन हत्या से संबंधित आरोप थे। दोनों अभियुक्तों को भादवि की धारा 304 (पार्ट 2) के तहत दोषी पाते हुए 10 वर्षों के सश्रम कारावास सहितRs.10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा नहीं करने पर अभियुक्त को छह माह अतिरिक्त कारावास का दंड भोगना होगा। अभियुक्तों को भादवि की धारा 325 के तहत भी दोषी पाया गया व 3 वर्ष की सश्रम कैद व 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर तीन माह अतिरिक्त ...