छपरा, मार्च 19 -- सजा के साथ कोर्ट ने अर्थ दंड भी लगाया रिविलगंज व गड़खा के रहने वाले हैं आरोपित छपरा, नगर प्रतिनिधि। जिला एवं सत्र न्यायाधीश 15 वसीम अकरम खान ने बुधवार को रिविलगंज थाना में दर्ज हत्या की प्राथमिकी की सुनवाई पूरी कर ली। रिविलगंज़ थाना के अजमेरगंज निवासी अरुण महतो व भगवान महतो को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अंतर्गत दस-दस साल की कारावास की सजा सुनायी। साथ ही दस- दस हजार रुपए आर्थिक दंड भी लगाया। आर्थिक दंड नहीं देने पर अतिरिक्त तीन माह की सजा होगी। जेल में बिताई गई अवधि सजा की अवधि में समायोजित करने का भी आदेश दिया है। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक गुंजन वर्मा ने सरकार का पक्ष न्यायालय में रखा। कुल आठ गवाहों की गवाही न्यायालय में कराई गई थी। पुलिस द्वारा अंतिम प्रपत्र 19 फरवरी 2012 को न्यायालय में समर्पित किया गया था। ...