बहराइच, अप्रैल 29 -- बहराइच, संवाददाता। थाना पयागपुर में दर्ज गैर इरादतन हत्या में अभियुक्त को पांच साल की सजा सुनाई गई है। उस पर 22 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा है। वादी मुकदमा दिनेश कुमार पुत्र हनुमान प्रसाद द्वारा थाने पर सूचना दी कि 15 नवम्बर 2020 को सुबह करीब 09 बजे वादी के पिता हनुमान पुत्र श्याम लाल अचानक बिना किसी कारण वादी की मां से गाली गलौच करने लगे। बच्चों को मारने पीटने लगे, वादी की मां द्वारा रोकने का प्रयास करने पर वादी के पिता ने हंसिया से वादी की मां की गर्दन के पीछे जोर से मारा जिससे वादी की मां को गहरा घाव हो गया। माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी ने यह आदेश दिया है।

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