बहराइच, जनवरी 14 -- बहराइच, संवाददाता। गंभीर रूप से घायल करने की नीयत से हमला करने वाले दोषसिद्ध अभियुक्त को 05 वर्ष की सजा और 12 हजार रुपए अर्थदंड लगाया गया है। न्यायालय पीठासीन अधिकारी कविता निगम, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया। दोषसिद्ध पांच अभियुक्तों में चार की मौत हो चुकी है। वादी मुकदमा रिक्खीराम पुत्र भगोले लोध द्वारा थाना नानपारा पुलिस को सूचना दी कि उसके लड़के शंकर लोध ने गांव एक व्यक्ति के खेत में बंटाई पर मिर्चा बोया है, उसी खेत में गांव के असरफ अली ने बंटाई में मिर्चा बोया है। अशरफ अली और प्रमोद व दामोदर, पारसनाथ पुत्रगण श्यामलाल एक गोलबन्द आदमी हैं । उसका बोया खेत नाजायज दबाव डालकर हड़पना चाहते हैं । 26मई 1998 को 10.30 बजे के लगभग जब वादी का लड़का पंचायत बुलाकर खेत मालिक के मौजूदगी में फसल अपने अपने हिस...
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